राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट में याचिका, 12 मई को होगी सुनवाई
Petition filed in High Court against Rahul Gandhi
लखनऊ। Petition filed in High Court against Rahul Gandhi, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर याचिका दायर की गई है।
याचिका की ग्राह्यता के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की गई है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान व जस्टिस जफीर अहमद की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर पारित किया है।
याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई किंतु देर रात तक हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पीठ का आदेश उपलब्ध नहीं था। याची एस. विग्नेश कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता और व्यवसायी हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता और दोहरी नागरिकता के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए प्रमुखता से चर्चा में रहे हैं।
उनका दावा है कि राहुल के पास छह देशों की नागरिकता है और उन्होंने वर्ष 2003-2009 में यूके में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। यह मामला अभी अदालत में चल रहा है।शिशिर ने अब आय से अधिक संपत्ति को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने सीबीआइ, ईडी, सीबीडीटी और यूपी पुलिस को पक्षकार बनाया गया है।
उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने आय से अधिक तमाम संपत्ति अर्जित कर रखी है। इसका कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। उनकी संपत्तियों की जांच देश की उच्चस्तरीय एजेंसियों से कराना आवश्यक है।